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गुरुवार, 18 सितंबर 2025

 Rajasthan Staff Selection Board (RSMSSB), Jaipur, announces a ban on the analysis and discussion of question papers for recruitment examinations conducted in multiple phases




राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण / चर्चा पर रोक के संबंध में।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा बहुपारीय भर्ती परीक्षाओं में सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने, चयन प्रक्रिया को न्यायसंगत बनाये रखने एवं परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पत्र की प्रति नहीं दिये जाने का निर्णय लिया गया।

सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर देने के लिए यह आवश्यक है कि परीक्षा के प्रथम चरण के प्रारम्भ से सभी चरणों की समाप्ति तक उस परीक्षा के प्रश्न पत्रों का सोशल मीडिया पर विश्लेषण / चर्चा नहीं हो। अतः, परीक्षा के समस्त चरणों की समाप्ति तक संबंधित परीक्षा के प्रश्न पत्रों / संभावित प्रश्नों के विश्लेषण / चर्चा पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

यदि परीक्षा के सभी चरणों की समाप्ति से पूर्व अभ्यर्थी, कोचिंग संस्थान, कंटेंट क्रिएटर, ब्लॉगर या सोशल मीडिया ग्रुप के द्वारा प्रश्न पत्रों / संभावित प्रश्नों की चर्चा या विश्लेषण किया जाता है, तो उसे परीक्षा की शुचिता को प्रभावित करने वाली कार्यवाही मानी जाएगी और ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 (संख्या 06) के प्रावधानों के निम्नलिखित प्रावधानो के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी :-


2. परिभाषाएं. इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क. "सार्वजनिक परीक्षा का संचालन" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है प्रश्नपत्रों, उत्तर पत्रकों, ओ.एम. आर. शीट और परिणाम पत्रकों की तैयारी, मुद्रण, पर्यवेक्षण, कोडिंग, प्रक्रिया, भंडारकरण, परिवहन, वितरण और संग्रहण, मूल्यांकन, परिणाम की घोषणा, इत्यादि,

च. "अनुचित साधन" में,

(i) किसी परीक्षार्थी के संबंध में, सार्वजनिक परीक्षा में किसी व्यक्ति या समूह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी भी रूप में किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रानिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग करना, सम्मिलित है,

(ii) किसी व्यक्ति के संबंध में, -

III. अप्राधिकृत रीति से प्रश्नपत्र हल करना या हल करहे क्यु सवार में सहायता मांगना, और करने 


6. प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक या ओ.एम.आर. शीट का किसी भी रूप में अप्राधिकृत कब्जा या प्रकटीकरण. - कोई भी व्यक्ति, जो प्रश्नपत्रों के वितरण के लिए नियत समय से पूर्व ऐसा करने के लिए विधिपूर्वक प्राधिकृत नहीं है या जिसे अपने कर्तव्यों के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त नहीं है, किसी सार्वजनिक परीक्षा में

क. ऐसा प्रश्नपत्र या उत्तर पत्रक या ओ.एम.आर. शीट या उसका कोई भाग या प्रति किसी भी रूप में उपाप्त नहीं करेगा या उपाप्त करने का प्रयत्न नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा, या

ख. ऐसी सूचना नहीं देगा या देने का प्रस्ताव नहीं करेगा जिसके, ऐसे प्रश्नपत्र से संबद्ध या प्राप्त या संबंधित होने के बारे में वह जानता है या ऐसा विश्वास करने का उसके पास कारण है।

प्रासंगिक नियमों के उल्लंघन करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अतः सभी अभ्यर्थियों, कोचिंग संस्थानों, कंटेंट क्रिएटरों तथा सोशल मीडिया समूहों से अनुरोध है कि वे परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु परीक्षा के सभी चरणों के पूर्ण होने तक प्रश्न पत्रों के विश्लेषण, चर्चा एवं साझा करने से बचें।

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